अनुच्छेद 199 | article 199 in Hindi

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है।

निम्न में से यदि कोई भी विशेषता है तो वह विधेयक धन विधेयक समझा जायेगा।

  • किसी भी तरह के कर से संबंधित विषय
  • राज्यों द्वारा उधार लेने के विषय
  • राज्य की आकस्मिकता और संचित निधि में कोई भी धन जमा करना या निकालना।
  • राज्य की संचित निधि से धन का विनियोग
  • राज्य की संचित निधि पर व्यय बढ़ाना और कम करने संबंधित विषय

ज्यादा जानकारी के लिए भारत का संविधान पढ़े।

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