राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थाई महत्व के हैं और जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी इन विषयों पर कानून बना सकती है।
इस सूची में मूल संविधान में 66 विषय है, लेकिन वर्तमान में 61 विषय राज्य सूची में है।
राज्य सूची के प्रमुख विषय
- राज्य लोक सेवा
- कृषि
- कारागार
- भू राजस्व
- स्थानीय शासन
- सिंचाई