समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते है, यदि राज्य विधानमंडल और संसद के कानूनों में गतिरोध हो तो संसद द्वारा निर्मित कानून ही समवर्ती सूची पर लागू होता है।
मूल संविधान में इसमें 47 विषय थे लेकिन वर्तमान में 52 विषय समवर्ती सूची में है।
समवर्ती सूची में प्रमुख विषय
- जलमार्ग
- परिवार नियोजन
- जनसंख्या नियंत्रण
- शिक्षा
- समाचार पत्र
- वन की रक्षा