भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की न्युक्ति राष्ट्रपति करेगा।
और नियंत्रक महालेखापरीक्षक को उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश को।
अनुच्छेद 129 | article 129 in Hindi
अनुच्छेद 124 | article 124 in Hindi
अनुच्छेद 123 | article 123 in Hindi
अनुच्छेद 112 | article 112 in Hindi
अनुच्छेद 108 | article 108 in Hindi