अनुच्छेद 108 | article 108 in Hindi

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विधेयक धन विधेयक को छोड़कर संसद के दोनो सदनो में गतिरोध उत्पन्न हो तो राष्ट्रपति दोनो सदनो का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और सयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है।

यदि कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाए और दूसरे सदन द्वारा नकार दिया जाए और कई बार संशोधन होने के बाद भी दोनो सदन उस विधेयक को पारित न कर पाए ऐसी समस्या में राष्ट्रपति सयुक्त अधिवेशन बुलाता है।

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