भारतीय टीम के अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद को संबोधित और संसद को संदेश भेजने का शिकार है।
राष्ट्रपति किसी एक सदन या फिर दोनो सदनो को एक साथ बुलाकर अभिभाषण कर सकेगा और और प्रयोजन के लिए सभी सदस्यों से उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।
किसी भी लंबित विधेयक पर राष्ट्रपति सदन को संदेश भेज सकेगा ताकि विधेयक पर दुबारा से चर्चा प्रारंभ हो सके।
ज्यादा अच्छे से जानने के लिए भारत का संविधान पढ़े।
अनुच्छेद 76 | article 76 in Hindi
अनुच्छेद 64 | article 64 in Hindi
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