अनुच्छेद 86 | article 86 in Hindi

भारतीय टीम के अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद को संबोधित और संसद को संदेश भेजने का शिकार है।

राष्ट्रपति किसी एक सदन या फिर दोनो सदनो को एक साथ बुलाकर अभिभाषण कर सकेगा और और प्रयोजन के लिए सभी सदस्यों से उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।

किसी भी लंबित विधेयक पर राष्ट्रपति सदन को संदेश भेज सकेगा ताकि विधेयक पर दुबारा से चर्चा प्रारंभ हो सके।

ज्यादा अच्छे से जानने के लिए भारत का संविधान पढ़े।

अनुच्छेद 76 | article 76 in Hindi

अनुच्छेद 64 | article 64 in Hindi

अनुच्छेद 53 | article 53 in Hindi

अनुच्छेद 3 | article 3 in Hindi

अनुच्छेद 2 | article 2 in Hindi

अनुच्छेद एक | article 1 in Hindi

अनुच्छेद 331 | article 331 in Hindi

अनुच्छेद 54 में क्या है? | Article 54 in Hindi

Leave a Comment