आयुध अधिनियम या शस्त्र अधिनियम 1959 (Arms Act, 1959) भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसे अवैध हथियारों और गोला बारूद से होने वाली हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया था। इससे पहले अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून “भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1878” यह कार्य करता था लेकिन आर्म्स एक्ट, 1959 (Arms Act, 1959) के आने के बाद भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1878 को रद्द कर दिया गया।
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अधिनियम का नाम (Act name) | आयुध अधिनियम 1959 (Arms Act, 1959) |
उद्देश्य (Objective) | हथियार और गोला बारूद से संबंधित पुराने कानून को रद्द किया गया |
उद्धरण | 1959 का अधिनियम संख्या 54 |
लागू हुआ | 1 अक्टूबर, 1962 |
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आयुध अधिनियम 1959 की धाराएं
- धारा 1:- में संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और आरंभ
- धारा 2:- परिभाषाएं और व्याख्या
- धारा 3:- आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद के अधिग्रहण और कब्जे के लिए लाइसेंस।
- धारा 4:- कुछ मामलों में निर्दिष्ट विवरण के हथियारों के अधिग्रहण और कब्जे के लिए लाइसेंस।
- धारा 5:- हथियारों और गोला-बारूद के निर्माण, बिक्री आदि के लिए लाइसेंस।
- धारा 6:- बंदूकों को छोटा करने या नकली आग्नेयास्त्रों को आग्नेयास्त्रों में बदलने के लिए लाइसेंस।
- धारा 7:- निषिद्ध हथियारों या प्रतिबंधित गोला-बारूद के अधिग्रहण या कब्जे, या निर्माण या बिक्री का निषेध।
- धारा 8:- पहचान चिह्न वाले आग्नेयास्त्रों की बिक्री या हस्तांतरण का निषेध।
- धारा 9:- युवा व्यक्तियों और आग्नेयास्त्रों आदि के कुछ अन्य व्यक्तियों के अधिग्रहण या कब्जे, या बिक्री या हस्तांतरण का निषेध।
- धारा 10:- हथियारों आदि के आयात और निर्यात के लिए लाइसेंस।
- धारा 11:- हथियारों आदि के आयात या निर्यात को प्रतिबंधित करने की शक्ति।
- धारा 12:- हथियारों के परिवहन को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करने की शक्ति।
- धारा 13:- लाइसेंस प्रदान करना।
- धारा 14:- लाइसेंसों का इनकार।
- धारा 15:- लाइसेंस की अवधि और नवीनीकरण।
- धारा 16:- लाइसेंस के लिए फीस आदि।
- धारा 17:- लाइसेंसों का परिवर्तन, निलंबन और निरसन।
- धारा 18:- अपील।
- धारा 19:- अनुज्ञप्ति आदि प्रस्तुत करने की माँग करने की शक्तियाँ।
- धारा 20:- शस्त्र आदि ले जाने वाले व्यक्तियों की संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तारी।
- धारा 21:- कब्जे के बंद होने पर हथियार आदि का जमा होना वैध नहीं है।
- धारा 22:- मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी और जब्ती।
- धारा 23:- जहाजों, हथियारों के लिए वाहनों आदि की तलाशी।
- धारा 24:- केंद्र सरकार के आदेश के तहत जब्ती और नजरबंदी।
- धारा 24ए:- अशांत क्षेत्रों आदि में अधिसूचित हथियार रखने का निषेध।
- धारा 24बी:- अशांत क्षेत्रों आदि में सार्वजनिक स्थानों में या उसके माध्यम से अधिसूचित हथियार ले जाने पर प्रतिबंध।
- धारा 25:- कतिपय अपराधों के लिए दण्ड।
- धारा 26:- गुप्त उल्लंघन।
- धारा 27:- शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए दण्ड।
- धारा 28:- कुछ मामलों में आग्नेयास्त्रों या नकली आग्नेयास्त्रों के उपयोग और कब्जे के लिए दंड।
- धारा 29:- बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति से जानबूझ कर हथियार आदि खरीदने या हथियार आदि देने के लिए उस व्यक्ति को सजा जो उसके पास रखने का हकदार नहीं है।
- धारा 30:- लाइसेंस या नियम के उल्लंघन के लिए सजा।
- धारा 31:- बाद के अपराधों के लिए सजा।
- धारा 32:- जब्त करने की शक्ति।
- धारा 33:- कंपनियों द्वारा अपराध।
- धारा 34:- हथियारों के भंडारण के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी।
- धारा 35:- कुछ मामलों में परिसर के कब्जे वाले व्यक्तियों की आपराधिक जिम्मेदारी।
- धारा 36:- कतिपय अपराधों के संबंध में दी जाने वाली सूचना।
- धारा 37:- गिरफ्तारी और तलाशी।
- धारा 38- अपराधों का संज्ञेय होना।
- धारा 39:- कुछ मामलों में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी आवश्यक है।
- धारा 40:- सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
- धारा 41:- छूट देने की शक्ति।
- धारा 42:- आग्नेयास्त्रों की गणना करने की शक्ति।
- धारा 43:- प्रत्यायोजित करने की शक्ति।
- धारा 44:- नियम बनाने की शक्ति।
- धारा 45:- कुछ मामलों में अधिनियम का लागू न होना।
- धारा 46:- 1878 के अधिनियम 11 का निरसन।