भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 कहता है, की भारत का राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा जिसकी योग्यता भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश के जितनी होगी। भारत का महान्यायवादी ही भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है, सरकार को मुख्य कानूनी सलाह भी वही देता है।
अनुच्छेद 64 | article 64 in Hindi
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अनुच्छेद 3 | article 3 in Hindi
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अनुच्छेद 331 | article 331 in Hindi
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