भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है।
निम्न में से यदि कोई भी विशेषता है तो वह विधेयक धन विधेयक समझा जायेगा।
- किसी भी तरह के कर से संबंधित विषय
- राज्यों द्वारा उधार लेने के विषय
- राज्य की आकस्मिकता और संचित निधि में कोई भी धन जमा करना या निकालना।
- राज्य की संचित निधि से धन का विनियोग
- राज्य की संचित निधि पर व्यय बढ़ाना और कम करने संबंधित विषय
ज्यादा जानकारी के लिए भारत का संविधान पढ़े।