भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विधेयक धन विधेयक को छोड़कर संसद के दोनो सदनो में गतिरोध उत्पन्न हो तो राष्ट्रपति दोनो सदनो का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और सयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है।
यदि कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाए और दूसरे सदन द्वारा नकार दिया जाए और कई बार संशोधन होने के बाद भी दोनो सदन उस विधेयक को पारित न कर पाए ऐसी समस्या में राष्ट्रपति सयुक्त अधिवेशन बुलाता है।
अनुच्छेद 89 | article 89 in Hindi
अनुच्छेद 86 | article 86 in Hindi
अनुच्छेद 76 | article 76 in Hindi
अनुच्छेद 64 | article 64 in Hindi
अनुच्छेद 53 | article 53 in Hindi
अनुच्छेद 3 | article 3 in Hindi