भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में संविधान में विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होंगी।

ऐसी शक्तियां जो राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची में नही है उन्हे अपशिष्ट शक्तियां कहा जाता है इनपर कानून बनाने का अधिकार संसद का होता है।

अनुच्छेद 235 | article 235 in Hindi

अनुच्छेद 233 | article 233 in Hindi

अनुच्छेद 226 | article 226 in Hindi

अनुच्छेद 214 | article 214 in Hindi

अनुच्छेद 213 | article 213 in Hindi

Ram Singh Rajpoot

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