भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के सत्र ना चलन पर भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश उतना ही प्रभावशाली होगा जितना संसद में पारित कानून और राष्ट्रपति 6 महीने की अवधि में अध्यादेश वापस भी ले सकता है।
अनुच्छेद 112 | article 112 in Hindi
अनुच्छेद 108 | article 108 in Hindi
अनुच्छेद 89 | article 89 in Hindi
अनुच्छेद 86 | article 86 in Hindi
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अनुच्छेद 64 | article 64 in Hindi