भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन का वर्णन किया गया है।
अनुच्छेद 124 में भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसका एक मुख्य न्यायधीश समेत 7 न्यायधीश होंगे। भारत का मुख्य न्यायधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है।
राष्ट्रपति मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह से ही अगले मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति करता है, और राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश को हटाया जा सकता है।
और उच्च न्यायाधीश के चयन के संबंध में भी कुछ तथ्य इस अनुच्छेद में है ज्यादा जानकारी के लिए भारतीय संविधान देखे।
अनुच्छेद 123 | article 123 in Hindi
अनुच्छेद 108 | article 108 in Hindi
अनुच्छेद 89 | article 89 in Hindi
अनुच्छेद 86 | article 86 in Hindi
अनुच्छेद 76 | article 76 in Hindi