भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 (Article 5) भारत की नागरिकता से संबंधित है। जिसमे संविधान के लागू होते ही कौन कौन भारत का नागरिक होगा ये लिखा गया है। इसमें 3 अनुबंध है, जिन्हे पूरा करने वाला संविधान के लागू होने के बाद भारत का नागरिक होगा।
(क) जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या |
(ख) जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या |
(ग) जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पाँच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा। |
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लेकिन कई बार ऐसा भी समय आता है जब इन नियमों को बदला जा सकता है भारत के संविधान ने इसका हक संसद को दिया है।
नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 का विरोध में कांग्रेस सांसद का संसद में कहना।
ये विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5, 10, 14 और 15 की मूल भावना का उल्लंघन करता है।
कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी
व्याख्या
अनुच्छेद 5 के अनुसार 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद नागरिकता का जिक्र है। तो काफी हद तक अधीर रंजन चौधरी जी का ये कहना गलत ही साबित होता है की नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 से अनुच्छेद 5 का उल्लंघन होता है।
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