Top 15 Richest Americans 2023 In the World
103 वा संविधान संशोधन अधिनियम 2019: 103 वे संवैधानिक संशोधन में भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया। जिसे भारतीय संसद ने 8 व 9 जनवरी 2019 को 124 में संविधानिक संशोधन विधेयक को पारित किया और 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृत किया। 14 जनवरी 2019 के गजट नोटिफिकेशन के बाद 103 वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के रूप में इसे जाना जाने लगा।
इस संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 व 16 को संशोधित किया गया।
भारतीय संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था लेकिन इसे 15 वसूले अनुच्छेद को संशोधन कर जोड़ा गया। जो की आज के हालात को देखते हुए सही भी था।
इस संविधान संशोधन के बाद मुस्लिम ईसाई सिख हिंदू सभी धर्मों में स्वर्ण वर्गों के गरीबों को आरक्षण मिलेगा।
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